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Solar Pump : 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प लगवाने के लिए करें आवेदन- Full Information

Solar Pump:- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक एस. नारायणन ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, जो प्रदेश के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है।

उन्होंने बताया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों के लिए 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब तक विभाग द्वारा 64,902 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा चुके हैं और 26,798 पंप ों की स्थापना का कार्य चल रहा है।

Solar Pump
Solar Pump

उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है।  उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 1 एचपी की बिजली दी गई है। 10 एचपी से वर्ष 2019-2021 के लिए लंबित विद्युत नलकूप कनेक्शन भी सोलर पम्पों पर दिए जाएंगे। इसके अलावा गौशालाओं, जल उपयोगकर्ता संघों, सामूहिक सिंचाई व्यवस्था अपनाने वालों को सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप भी दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस चरण में सोलर पंप लगवाने के इच्छुक किसानों को 7 नवंबर, 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जमा, फर्द और परिवार पहचान पत्र दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी और आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर पंप कनेक्शन या बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।

महानिदेशक ने कहा कि यदि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों के आवेदन अधिक हैं, तो लाभार्थियों का चयन वार्षिक आय और परिवार की भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लक्षित लाभार्थी पुन: पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर लाभार्थी का अंश जमा कर सकेंगे,

जिसकी जानकारी किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के आकार, पानी के स्तर और पानी की आवश्यकता के अनुसार प्रकार और पंप का चयन कर सकेंगे। किसान को अपने खेत में ही बोर देना होगा और बाकी पंप लगाने का काम फर्म करेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्राकृतिक आपदाओं, चोरी और सेंधमारी आदि के लिए 5 साल की वारंटी और बीमा कवर के साथ सौर पंप स्थापित किए जाते हैं। सोलर पंप न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इससे खेती की लागत भी कम होगी।

सोलर पंप के मॉड्यूल को 25 साल तक चलाया जा सकता है और ये पंप दिन के समय ही चलाए जाते हैं, जिससे किसानों को रात में सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

सोलर पंप से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दूरभाष संख्या 0172-3504085 पर अपने जिले के परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मुख्यालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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निष्कर्ष –  Solar Pump

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