Karj Mafi Yojana- सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा.
Karj Mafi Yojana:- किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ होगा, सरकार के मुताबिक: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कृषि ऋण माफी योजना के बारे में बताएंगे। वैसे झारखंड सरकार 2020-21 में कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की थी और इस योजना के साथ ही अब तक कई लाख किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जा चुके हैं. इसमें किसानों का 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया है। तो कृपया हमें इसके बारे में अभी और बताएं।
Kisan Karj Mafi Yojana – Overview
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
आर्टिकल का नाम | Kisan Karj Mafi Yojana |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
योजना मे कौन आवेदन कर सकता है? | राज्य के सभी कर्ज मे डूबे किसान आवेदन कर सकते है। |
आर्टिकल का विषय क्या है? | किसान कर्ज माफी लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? |
योजना में आवेदन का माध्यम? | ऑफलाइन |
योजना के तहत लिस्ट मे अपना नाम देखने का माध्यम? | ऑनलाइन |
किन जानकारीयों की जरुरत होगी? | किसान क्रेडिट कार्ड संख्या व मोबाइल नंबर आदि। |
आधिकारीक वेबसाइट | upkisankarjrahat.upsdc.gov.in |
Karj Mafi Yojana का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई राज्य सरकारों ने किसानों को पुराने कृषि ऋणों से छुटकारा दिलाने के लिए कृषि ऋण माफी योजना लागू की। हालाँकि, विभिन्न कारणों से, सभी पात्र किसानों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत वंचित पात्र किसानों की कर्जमाफी के कार्य में तेजी लाने की चर्चा की, साथ ही किसानों की कर्जमाफी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.
Karj Mafi Yojana के आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पते का सबूत
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
- पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर
क्या हैं Karj Mafi Yojana की शर्तें
- इसमें आवेदन के लिए झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- साथ ही किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इसमें एक परिवार से एक ही फसली ऋण धारक सदस्य पात्र होगा।
- साथ ही इसके लिए किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए
- इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए
- साथ ही, आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड और वैध राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- इसके लिए आवेदक के पास मानक फसली ऋण खाता होना चाहिए
- फसल ऋण झारखंड में स्थित पात्र बैंक प्राप्तकर्ता बैंक से उत्पन्न होना चाहिए
- साथ ही यह योजना सभी फसली ऋण धारकों के लिए स्वैच्छिक होगी।
किसान कर्ज माफी योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
- इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात होम पेज पर प्रदान किए गए किसान कर्ज माफी योजना के विकल्प का चयन करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात सभी उम्मीदवारों की स्क्रीन पर नया पेज प्रदर्शित होगा जिस पर क्रेडिट कार्ड नंबर मोबाइल नंबर आदि सभी दस्तावेज जमा करें।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात समिति के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार से किसान कर्ज माफी योजना हेतु सभी कृषकों का आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा।
- आवेदन समाप्त होने के पश्चात एनआईसी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के लिए राहत कर्ज माफी हेतु सूची जारी की जाएगी।
- इस सूची में नाम चेक करने के पश्चात सभी उम्मीदवार किसान कर्ज माफी योजना हेतु लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
किसान कर्ज माफी योजना हेतु आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?
आधिकारिक वेबसाइट :- upkisankarjrahat.upsdc.gov.in
निष्कर्ष:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने एक खुशखबरी दी है! किसानों का 50 हजार रुपए तक का Karj Mafi Yojana, सरकार के ऐलान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह लेख पसंद आया होगा, और आज के लेख से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर इस लेख के बारे में आपकी कोई राय है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
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