CIBIL score New Rules: हाल ही में आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर एक अपडेट जारी किया है। जिसमें सिबिल स्कोर के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं।भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि ग्राहकों की समस्या का समाधान एक महीने के भीतर किया जाए। ऐसा नहीं होने पर उन्हें जुर्माना भरना होगा। आइए खबर में इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट ब्यूरो से 30 दिनों के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कहा है। (आरबीआई नवीनतम अपडेट) अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा और यह रकम ग्राहकों को देनी होगी।
आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना अद्यतन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा शुरू करने का भी निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसे छह महीने के भीतर तैयार करने को कहा है।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भले ही सीआई ने 21 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को क्रेडिट की जानकारी जमा कर दी हो, लेकिन 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने में विफल रहने पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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सीआईसी उधारकर्ताओं, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों की क्रेडिट जानकारी रखता है और बैंक ऋण देने के समय या आवश्यकता के समय इसका उपयोग कर सकते हैं।
ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने लिया एक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक को सीआईसी द्वारा उधारकर्ताओं की स्थिति को अद्यतन नहीं करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद आरबीआई ने मुआवजे का ढांचा तैयार करने को कहा है। (आरबीआई नवीनतम अपडेट) ग्राहकों की थी शिकायतें
डिफॉल्ट को ठीक करने के बाद भी सीआईसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से कई ग्राहकों को लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाए।
आरबीआई ने कहा है कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर सहित क्रेडिट रिपोर्ट तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए। साथ ही क्रेडिट से जुड़ी जानकारी भी ईमेल और मैसेज के जरिए देनी चाहिए, ताकि क्रेडिट की जानकारी आसानी से हासिल की जा सके।
चार सीआईसी पर कितना जुर्माना
आरबीआई ने बैंकों से शिकायतें मिलने के 30 दिन के भीतर गलत आंकड़ों और ऋण जानकारी को अद्यतन नहीं करने को लेकर चार सीआईसी पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड पर 26 लाख रुपये, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सपीरियन इंडिया) और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 24.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दूसरी ओर, आरबीआई ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी 25.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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निष्कर्ष – CIBIL score New Rules
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