Children Scheme: सरकार 5 से 18 वर्ष की आयु के गरीब बच्चों को प्रति माह ₹1500 देगी।सरकार द्वारा गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं,हाल ही में सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत जिन गरीब बच्चों का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है,
उन गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार द्वारा प्रति बच्चा ₹1500 दिए जाते हैं। मासिक सत्यापन होगा और एक वर्ष में 18 हजार रुपये सरकार की ओर से दिये जायेंगे. हर वर्ष वार्षिक सत्यापन किया जाता|
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम ‘पालनहार योजना’ है। इस योजना के तहत गरीब बच्चों की परवरिश, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाती है बल्कि समाज से बच्चे या लड़की के निकटतम रिश्तेदार को ऐसा करने के इच्छुक व्यक्ति को पालनहार का नाम दिया जाता है। शिक्षा, कपड़े, भजन और अन्य सुविधाएं राज्य द्वारा पारिवारिक वातावरण में प्रदान की जाती हैं।
पालक परिवार की वार्षिक आय 120,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके तहत केवल वही बच्चे पात्र हैं जो अनाथ हैं, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त करने वाले माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन के लिए पात्र विधवा मां के अधिकतम तीन बच्चे, कोई संबंध नहीं।
एकल मां के अधिकतम तीन बच्चे, पुनर्विवाह करने वाली विधवा मां के बच्चे, एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, विकलांग माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे शामिल हैं।
इस योजना के तहत बच्चों के पालक परिवार को 5 साल की उम्र तक ₹750 प्रति माह और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 18 साल की उम्र तक ₹1500 प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर और अन्य सामान के लिए पैसे दिए जाते हैं। ₹2000 अलग से और सालाना दिया जाता है।है।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकता है, सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाना होगा या आप एसओ पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहां आवेदन करने के बाद आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा।
ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना है अब इसे अच्छे से भरें आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र को शहर के जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास जमा कर दें।
निष्कर्ष – Children Scheme
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Sources –Internet