Change In Rules of Dakhil Kharij: क्या आप भी बिहार के निवासी हैं और लैंड फाइलिंग और रिजेक्शन को लेकर कर्मचारी, सीओ या राजस्व अधिकारी की मनमानी से परेशान हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है कि राजस्व विभाग ने लैंड फाइलिंग और रिजेक्शन को लेकर एक नया नियम लागू किया है,
जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे पास है, हम आपको इस लेख में प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।
इस लेख में हम आपको न केवल दाखिल बर्खास्तगी के नियमों में बदलाव के बारे में विस्तार से बताएंगे बल्कि हम आपको बिहार के उन जिलों की सूची भी प्रदान करेंगे जहां अस्वीकृति के मामले सबसे अधिक लंबित हैं, जिसके लिए पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा|
Change In Rules of Dakhil Kharij – Overview
Name of the Article | Change In Rules of Dakhil Kharij |
Type of Article | Latest Update |
Article Useful For | All of Us |
Detailed Information of Change In Rules of Dakhil Kharij? | Please Read the Article Completely. |
अब जमीन दाखिल खारिज को लेकर नहीं चलेगी सीओ की मनमानी, सभी डीएम को नया आदेश जारी
इस लेख में हम नागरिकों सहित सभी पाठकों को इस लेख की सहायता से तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
Change In Rules of Dakhil Kharij – संक्षिप्त परिचय
इस लेख में हम बिहार के सभी आम जनता का आदरपूर्वक स्वागत करते हुए आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज को लेकर राजस्व विभाग द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है और इस नए नियम का पालन सभी जिलों में अनिवार्य रूप से किया जाए, इसके लिए आदेश यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हो इसके लिए सभी डीएम को जारी कर दिया गया है।
बिना पक्ष जाने एक बार मे सीधे रिजेक्ट नहीं होगा कोई दाखिल – खारिज आवेदन?
- इस लेख में हम बिहार के सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि, राजस्व विभाग द्वारा भूमि के पंजीकरण और अस्वीकृति के संबंध में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि, अब सीओ या अंचल अधिकारी बिना पार्टी को जाने एक बार में ऐसा कर सकते हैं।
कोई भी फाइल-रिजेक्ट किया गया आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आवेदन रिजेक्ट करने से पहले आवेदक का पूरा पक्ष जानना होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि मामले आदि को पूरी तरह सुने बिना केवल मनचाहे कारण लिखकर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करना अब संभव नहीं होगा।
सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर मुख्य सचिव का आदेश?
यहां, हम आपको बताना चाहते हैं कि, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री. दीपक कुमार सिंह जी ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को पत्र लिखकर सभी सीओ और राजस्व अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है।
दाखिल – खारिज आवेदन को रिजेक्ट करने के लिए देना होगा ठोस कारण?
हम अपने सभी नागरिकों से कहना चाहते हैं कि, दाखिले-अस्वीकृति के मामले में कर्मचारी, सीओ और राजस्व अधिकारी की मनमानी को रोकने के लिए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार भूमि दाखिल-अस्वीकृति के संबंध में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले उसका ठोस कारण बताना होगा और कोई भी आवेदन ठोस कारण प्राप्त होने पर ही निरस्त किया जाएगा।
जाने बिहार के किन – किन जिलों मे है दाखिल खारिज के आवेदन लम्बित?
- पटना,
- मुजफ्फरपुर,
- पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण,
- दरभंगा,
- कटिहार,
- गया,
- समस्तीपुर,
- सहरसा,
- रोहतास,
- पूर्णियां,
- सीतामढ़ी,
- वैशाली,
- सारण,
- नवादा,
- किशनगंज,
- भोजपुर और
- भागलपुर आदि।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको पूरी रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से बिहार दाखिल – खारिज को लेकर जारी न्यूू अपडेट्स के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
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निष्कर्ष – Change In Rules of Dakhil Kharij
इस तरह से आप अपना Change In Rules of Dakhil Kharij कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
दोस्तों यह थी आज की Change In Rules of Dakhil Kharij के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Change In Rules of Dakhil Kharij , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |
ताकि आपके Change In Rules of Dakhil Kharij से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |
तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूले, और यदि इस आर्टिकल से जुडी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरुर बताएं |
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