बिहार राशन डीलर की शिकायत कैसे करें 2025: बिहार राशन डीलर शिकायत प्रक्रिया की पूरी जानकारी
Bihar Ration Dealer ki shikayat kaise kare:- भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) चलाई जा रही है। इस प्रणाली के तहत राशन डीलरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाते हैं।
हालांकि, कई बार राशन डीलरों द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं, जैसे कम वजन देना, खराब गुणवत्ता वाला सामान देना, राशन कार्ड धारकों को परेशान करना, या राशन सामग्री नहीं देना। ऐसे मामलों में आपको राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बिहार में राशन डीलर की शिकायत कैसे करें और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।Bihar Ration Dealer ki shikayat kaise kare

Bihar Ration Dealer ki shikayat kaise kare: Overviews
Name of Article | Bihar Ration Dealer ki shikayat kaise kare |
Type of Article | Sarkari Works |
Department | Bihar State Food and Civil Supplies Corporation (SFC) |
Service Name | Ration Card Online Complaint (Grievance Redressal) |
Mode | Online and Toll-Free Helpline |
Portal | sfc.bihar.gov.in |
Helpline Number | 1800-3456-192 |
Fee | Completely Free |
Resolution Time | Within 7 Working Days |
बिहार में राशन डीलर की शिकायत करने के कारण
- कम वजन में राशन देना
- खराब गुणवत्ता वाला सामान देना
- राशन कार्ड धारकों को परेशान करना
- राशन सामग्री नहीं देना
- राशन कार्ड की जानकारी गलत दर्ज करना
- राशन वितरण में भ्रष्टाचार
- राशन डीलर द्वारा अधिक पैसे मांगना
बिहार में राशन डीलर की शिकायत करने के तरीके
बिहार में राशन डीलर के खिलाफ शिकायत करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। यहां हम आपको सभी तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
1. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
बिहार सरकार ने नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। आप निम्नलिखित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://www.bihar.gov.in पर जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।- वेबसाइट पर जाएं और “शिकायत” (Complaint) सेक्शन पर क्लिक करें।
- शिकायत फॉर्म भरें और अपनी समस्या का विवरण दें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- पीडीएस पोर्टल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित शिकायतों के लिए आप http://www.pds.bih.nic.in पर जा सकते हैं।- पोर्टल पर जाएं और “शिकायत दर्ज करें” (File a Complaint) विकल्प चुनें।
- अपना राशन कार्ड नंबर, नाम और समस्या का विवरण दर्ज करें।
- शिकायत सबमिट करें और शिकायत नंबर नोट कर लें।
2. टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत
बिहार सरकार ने राशन से संबंधित समस्याओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- 1800-3456-244
- इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं।
- कस्टमर केयर अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और आपको समाधान प्रदान करेंगे।
3. मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शिकायत
बिहार सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किए हैं। आप इन एप्लिकेशन के माध्यम से राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- बिहार सरकार का आधिकारिक एप्लिकेशन
- एप्लिकेशन डाउनलोड करें और लॉगिन करें।
- “शिकायत” सेक्शन में जाएं और अपनी समस्या का विवरण दें।
- शिकायत सबमिट करें और शिकायत नंबर नोट कर लें।
4. ईमेल के माध्यम से शिकायत
आप ईमेल के माध्यम से भी राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत भेजनी होगी:
- pds-bihar@gov.in
- ईमेल में अपना नाम, पता, राशन कार्ड नंबर और समस्या का विवरण लिखें।
- ईमेल भेजने के बाद आपको एक पावती संदेश मिलेगा।
5. सीधे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से संपर्क करें
यदि ऑनलाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में कोई समस्या आती है, तो आप सीधे अपने जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी (District Food Supply Officer) से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जाएं और अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करें।
- शिकायत पत्र में अपना नाम, पता, राशन कार्ड नंबर और समस्या का विवरण शामिल करें।
6. स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें
यदि राशन डीलर की अनियमितताएं गंभीर हैं, तो आप स्थानीय प्रशासन, जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या थाना प्रभारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- शिकायत करते समय अपना राशन कार्ड नंबर, नाम और पता सही-सही दर्ज करें।
- समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण दें।
- यदि संभव हो, तो समस्या से संबंधित फोटो या वीडियो संलग्न करें।
- शिकायत नंबर को सुरक्षित रखें, ताकि आप शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकें।
शिकायत के बाद क्या होगा?
शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित अधिकारी आपकी समस्या की जांच करेंगे। यदि राशन डीलर के खिलाफ शिकायत सही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना या कानूनी कदम उठाना शामिल हो सकता है।
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निष्कर्ष:- Bihar Ration Dealer ki shikayat kaise kare
राशन डीलर की अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत करना आपका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि राशन डीलर द्वारा आपके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। बिहार सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए कई सुविधाजनक तरीके उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
नोट: इस लेख में दी गई जानकारी 2025 तक के लिए प्रासंगिक है। किसी भी बदलाव के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से जांच करें।