बिहार प्रवासी मजदूर योजना 2024 : दुर्घटना होने पर मलेगा अनुदान |
Short Information:- आज हम बात करेंगे बिहार प्रवासी मजदूर योजना 2024 | बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार राज्य प्रवासी श्रम दुर्घटना अनुदान योजना शुरू की है | इस पोस्ट को पढ़कर आपको प्रवासी मजदूर दुर्घटना मुआवजा योजना, बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस पोस्ट से अंत तक जुड़े रहें|
बिहार प्रवासी मजदूर योजना क्या है? |
बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजना 2024 :- नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिहार राज्य के प्रवासी मजदूर देश या विदेश में कहीं भी काम करते हैं जिन्हें दुर्घटना या कोरोना की स्थिति में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। मृत्यु| जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य के जिन लोगों को यह रोजगार नहीं मिलता है वे काम की तलाश में बिहार राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं, ऐसे मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा जाता है|
बहुत से लोग हैं जो बिहार से बाहर मजदूर का काम करते हैं| ऐसे में बिहार सरकार ने उन मजदूरों के लिए बिहार प्रवासी मजदूर दुर्ग फोन थाना अनुदान योजना शुरू की है| योजना के तहत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों की देश में या विदेश में कहीं भी दुर्घटना या कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के किसी व्यक्ति को योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा|
बिहार प्रवासी मजदूर योजना अनुदान राशी |
साथियों, राज्य के बाहर और राज्य के बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर की अगर दुर्घटना हो जाती है या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो ऐसे मजदूर के परिवार वालों को बिहार सरकार ₹100000 (एक लाख रुपये) देगी. ) प्रदान की जाती है और यदि किसी मजदूर की दुर्घटना के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है या अगले 180 दिनों के भीतर दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत, गणित मजदूर के परिवार को पैसा दिया जाता है। हैं |
यदि श्रमिक पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो योजना के अनुसार स्थायी निःशक्तता के लिए ₹ 75000 की अनुदान राशि तथा दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से अपंगता अथवा दुर्बलता होने पर ₹ 30500 की अनुदान राशि प्रवासी श्रमिक को योजना से दी जायेगी। .
The details of the Bihar Pravasi Mazdoor Yojana grant amount are as follows:- |
- प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹1,00,000
- स्थायी अपंगता, गंभीर चोट की स्थिति में ₹75,000
- श्रमिकों को आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹35500 का अनुदान मिलेगा।
किस-किस को मिलेगा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2024 का लाभ |
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के माध्यम से बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को देश या विदेश में कहीं भी दुर्घटना में चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना बिहार राज्य के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का लाभ उन गरीब प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है जिनकी दुर्घटना या कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है या यदि श्रमिक किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या फिर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है है | इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान की राशि प्रवासी मजदूर की मृत्यु या दुर्घटनावश चोट लगने के कारण हुई विकलांगता पर निर्भर करती है।
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज |
Important Dates | Documents Required |
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Service Begin:- 2024 Last Date for Online Apply:- Unlimited |
Proof of Age (Voter ID Card / Aadhar Card / Driving License etc.) Residence certificate Proof of Identity of Migrant Laborer (Work Certificate) Certificate of Disability issued by Competent Authority (Government Surgeon) Name and Signature of Witnesses |
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं|
Important Link |
Bihar Labor Accident Grant Online Apply Form | Click Here |
Pravasi Bal Sahayata Yojana Online Apply | Click Here |
Bihar Caste List 2024 | Click Here |
RTPS Online Portal Services | Click Here |
Bihar Official Website | Click Here |
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर योजना के लाभ |
बिहार प्रवासी मजदूर अनुदान योजना प्रवासी मजदूर की दुर्घटना या मृत्यु के मामले में पीड़ित मजदूर के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है| इस योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूर को अनुदान का लाभ दिया जाता है ताकि वह अपना इलाज करा सके| बिहार राज्य प्रवासी मजदूर योजना के अलावा भी कई लाभ दिए जाते हैं, जैसे दूसरे राज्यों या विदेशों में काम करने वाले बिहारी प्रवासी मजदूर यदि किसी प्रतिकूल परिस्थिति/कठिनाई में फंसते हैं तो उन्हें मुक्त करने और परिवहन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है।बिहार प्रवासी मजदूर योजना
उन्हें अपने खर्चे पर उनके घर वापस भेज दिया। छुट्टी के बाद एक महीने के राशन के लिए 500/- रुपये और रूट खर्च में 500/- रुपये। बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को देश में या विदेश में कहीं भी दुर्घटनावश चोट लगने या मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों को इस योजना से लाभ होगा| योजना के व्यय का शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर योजना के लाभ किन दुर्घटनाओ पर मिलता है ? |
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना जिसके तहत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा अनुदान के रूप में राशि प्रदान की जाती है| इस योजना का लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं पर मिलता है:-
- ट्रेन या सड़क दुर्घटना
- बिजली का झटका (बिजली का झटका)
- सांप का काटना
- पानी में डूबना
- आग, पेड़ या इमारत से गिरना, जंगली जानवरों का हमला
- आतंकवादी या आपराधिक हमला आदि।
- स्वैच्छिक चोट / आत्महत्या / नशीली दवाओं / मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाली मौतें नहीं हैं दुर्घटना में शामिल।
प्रवासी मजदुर दुर्घटना अनुदान योजना बिहार आवेदन के लिए पात्रता |
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिसके अनुसार प्रवासी मजदूर को अनुदान की राशि प्राप्त होती है।
- प्रवासी मजदूर बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए आवेदन करने पर ₹100000 का अनुदान मिलेगा।
- कोई भी प्रवासी मजदूर जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है उसकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बिहार के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना के समय किसी भी प्रकार के नशे आदि में नहीं रहना चाहिए।
- प्रवासी मजदूर की दुर्घटना का प्रकार प्राकृतिक होना चाहिए, अर्थात यदि महा की मृत्यु किसी आत्महत्या से, या नशे के सेवन से, या किसी जहर के सेवन से होती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बिहार श्रम दुर्घटना अनुदान ऑनलाइन आवेदन वीडियो|बिहार प्रवासी मजदूर योजना 2024 |
How to Apply Bihar Pravasi Mazdur Accident Grant Scheme Online |
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना मुआवजा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है। इसके लिए आप निम्न चरणों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए लिंक से आरटीपीएस ऑनलाइन पोर्टल सर्विसेज पर जाना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आरटीपीएस ऑनलाइन पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको RTPS Services के आप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Labour Department की services में जाना है.
- जैसे ही आप श्रम विभाग के सेवा विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार राज्य प्रवासी श्रम दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प खुल जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म ओपन होने के बाद अब आपको इस फॉर्म में जानकारी सबमिट करनी है। इसमें सबसे पहले आपको ग्रांट का प्रकार बताना होगा।
- इसके बाद आपको मजदूर का नाम, मजदूर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी (यदि कोई हो) आदि जानकारी देनी होगी।
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको दुर्घटना का विवरण देना होगा और फिर आपको गवाहों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर कंफर्म करना होगा और अंत में फॉर्म को सबमिट करना होगा|
- इस तरह आप घर बैठे बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) |
Q 1. What is Bihar Pravasi Mazdoor Yojana?
Ans:- बिहार प्रवासी मजदूर योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो बिहार सरकार उन्हें अनुदान राशि प्रदान करेगी।
Q 2. बिहार प्रवासी मजदूर की दुर्घटना होने पर सहायता राशि कैसे मिलती हैं ?
Ans:- यदि बिहार के किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या चोट लग जाती है तो वह बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है।
Q 3. मजदूर की मृत्यु होने पर बिहार प्रवासी मजदूर योजना द्वारा कितना पैसा मिलता है ?
Ans:- इस योजना के हिसाब से रहने वालों की मृत्यु दर ₹1,00,000 (एक लाख करोड़) है|
Q 4. मजदूर के अपंग होने पर सरकार द्वारा कितने रुपए की सहायता दी जाती हैं ?
Ans:- यदि किसी प्रवासी मजदूर के साथ दुर्घटना हो जाती है और वह स्थायी अपंगता का शिकार हो जाता है या अधिक गंभीर चोट लग जाती है, तो श्रमिक को ₹ 75000 की राशि प्रदान की जाती है।
Q 5. बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना से मजदूर को आंशिक अपंगता होने पर कितना अनुदान मिलता है ?
Ans:- बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत यदि श्रमिक आंशिक निःशक्तता है तो आंशिक निःशक्तता की स्थिति में श्रमिक को ₹35500 का अनुदान प्राप्त होगा।
Q 6. बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज क्या-क्या है ?
Ans:- बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज निम्न है :-
आयु का प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि) निवास प्रमाण पत्र प्रवासी मजदूर की पहचान का प्रमाण (कार्य प्रमाण पत्र) सक्षम प्राधिकारी (सरकारी सर्जन) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र गवाहों का नाम और हस्ताक्षर बिहार प्रवासी मजदूर योजना
Note:- इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले हम आप तक इस वेबसाइट Naukaritime.com के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो करना न भूलें। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,,,,, आप नीचे दिए गए सोशल मीडिया आइकन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली नई योजना की जानकारी आप तक पहुंच सके।