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Bihar Lockdown Guideline: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, रहेंगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

Bihar Lockdown Guideline: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, रहेंगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

Bihar Lockdown Guideline:-(बिहार में लॉकडाउन)बिहार में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन (बिहार में लॉकडाउन) की घोषणा की है। इस संबंध में शासन के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रतिबंधों और छूटों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
लॉकडाउन के दौरान बिहार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को अछूता रखा गया है।
इसके अलावा अस्पताल व नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब आदि बंद का असर नहीं होगा। बंद के दौरान बिहार सरकार ने वाणिज्य और अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है।
बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसे प्रतिष्ठान इस दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही सभी प्रकार की निर्माण इकाइयों का काम भी पहले की तरह जारी रहेगा।
आवश्यक सेवाओं के रूप में सुबह सात बजे से 11 बजे तक पेट्रोल पंप, एलपीजी के साथ ही फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध आदि की दुकानें खुली रहेंगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में ट्वीट किया था। साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या खुला रहेगा और क्या इस अवधि के दौरान पूरी तरह से बंद रहेगा?Bihar Lockdown Guideline

Bihar Lockdown Guideline

जानें अन्य लॉकडाउन नियम>>

सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक स्तर सहित अन्य प्रकार के संचालन पूरी तरह से बंद रहेंगे ।

>इसके अलावा, सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50 फीसदी होगी।

> केवल ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति होगी । जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए निर्यात किए गए

> निजी वाहन भी जारी रहेंगे। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार के माल वाहन पहले से चालू होंगे ।

> लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सहित सभी प्रकार के स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे । इसके अलावा इस अवधि में कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी।

>रस्तक बंद रहेंगे । हालांकि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।>> लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे।

> इसके अलावा सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

>लॉकडाउन से बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।

 

> शादी समारोह के लिए 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस अवधि में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि इसकी जानकारी कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी होगी।

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