Bihar Liquid Ban 2024:- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि जब तक बिहार में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक सभी आरोपियों को जमानत क्यों नहीं दी जाती।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिहार केंद्रीय निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में लागू किया गया था। राज्य सरकार ने अब तक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए भूमि भी आवंटित नहीं की है।
पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि जब तक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जमानत पर गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा किया जाए।
अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जहां तक शराब पीने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान का संबंध है, इसका संबंध आरोपी को दंडित करने के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार से है।
इस मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने कार्यपालक दंडाधिकारियों को शक्तियां देने को लेकर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं।
इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में क्या किया जा सकता है।
निष्कर्ष – Bihar Liquid Ban 2024
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