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Bihar Coaching Institute Rules 2023 : बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) नियमावली 2023! कोचिंग संस्थान चलाने के लिए नया नियम होगा लागू.

Bihar Coaching Institute Rules 2023:- शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) नियमावली 2023 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हर कोचिंग संस्थान को जिले में पंजीकरण कराना होगा। क्या सुविधाएं दी जानी हैं, यह भी तय कर लिया गया है। नियमावली विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और एक सप्ताह के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल पर दिए जाने हैं।

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम 2010 राज्य में गठित किया गया है। 13 साल बाद नियम आए हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद विभाग इसे लागू करेगा। जिले में कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों का गठन किया जाएगा।

इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। एसपी और संबद्ध कॉलेज के प्रिंसिपल इसके सदस्य होंगे। यदि मानदंड पूरा होता है, तो आवेदन के 30 दिनों के भीतर समिति द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि मानक मानक को पूरा नहीं करता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Bihar Coaching Institute Rules 2023
Bihar Coaching Institute Rules 2023

आवेदन शुल्क पांच हजार होगा। कोचिंग संस्थान के प्रत्येक क्लासरूम में न्यूनतम कार्पेट एरिया 300 वर्ग फुट होगा। बेंच-डेस्क-चेयर ऐसी होगी जिसमें हर छात्र को कम से कम एक वर्ग मीटर जगह मिले। संस्थान में पीने का पानी और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे।

पंजीकरण तीन साल के लिए वैध होगा, जिसके बाद तीन हजार रुपये के शुल्क पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा। अगर कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी मानदंड का उल्लंघन किया जाता है और वे पहली बार जांच के दायरे में आते हैं, तो उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई गलती पकड़ी जाती है तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों की संचालन अवधि में नहीं चलेंगे कोचिंग

नियमों में यह भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि वह सरकारी स्कूलों की परिचालन अवधि के दौरान छात्रों को न पढ़ाए। कोचिंग की कक्षाओं का टाइम टेबल किसी भी तरह से सरकारी स्कूलों और संस्थानों के समय से नहीं टकराएगा। जिलाधिकारी के पास सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के समय को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थानों का समय तय करने की शक्ति होगी। जिलाधिकारी छात्रों की फीस में भी कटौती कर सकते हैं।

अनुमंडल पदाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराएं

जिला अधिकारी उपमंडल स्तर पर एक जांच समिति का गठन करेंगे। इसका नेतृत्व एक उप-विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोई भी शिकायतकर्ता कोचिंग संस्थानों के खिलाफ उपखंड अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच समिति 30 दिन के भीतर जांच पूरी कर जिलाधिकारी को अपनी संस्तुति देगी।

दो बार दंडित होने पर पंजीकरण रद्द होगा

यदि किसी संस्थान को दो बार दंडित किया गया है, तो प्राधिकरण उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर देगा। प्राधिकरण रद्द किए गए संस्थान में नामांकित छात्रों को दूसरे संस्थान में रेफर कर सकेगा। यदि संस्थान पढ़ाना जारी रखता है तो डीएम सभी चल संपत्तियों के साथ ऐसे परिसरों को जब्त करने में सक्षम होंगे।

निष्कर्ष – Bihar Coaching Institute Rules 2023

इस तरह से आप अपना Bihar Coaching Institute Rules कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

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