Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana:- भारत में कई ऐसे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं जिनमें अब बदलाव की जरूरत है। इन्हीं में से एक है अंतर्जातीय विवाह। भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने ही धर्म और जाति में शादी करना पसंद करते हैं।
हालांकि अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई सरकारें इसे बढ़ावा भी दे रही हैं. बिहार की बात करें तो जहां सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
जानें क्या है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)
इस योजना को अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं।
इस योजना के लाभ के लिए नवविवाहित जोड़े को 10 रुपये की पूर्व मुहर लगी रसीद और एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जमा करना होगा। फिर 1.5 लाख रुपये उनके बैंक खाते में एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से और शेष रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
1 लाख को 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बनाया जाता है। 3 साल बाद FD की रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज शादीशुदा जोड़े को दिया जाएगा.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के नागरिक हैं और दोनों में से एक गैर अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जाति से होना चाहिए। इसके साथ ही दोनों का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1985 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। जोड़े को अपनी शादी का एक हलफनामा देना अनिवार्य है।
योजना का लाभ शादी के 1 साल के भीतर उठाया जा सकता है। इसके लिए दोनों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह कार्ड, विवाह फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा।
जानें मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन स्कीम क्या है ?
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अगर विवाहित जोड़ों में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
ऐसे में अगर उनकी शादी अंतरजातीय विवाह है तो 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है और तलाक नहीं लिया है। इस योजना में तीनों श्रेणियों के लोगों को काफी मदद मिल सकती है।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए दंपति को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 2 साल पूरे होने से पहले आवेदन करना होगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन पति के गृह जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोष या संबंधित वीडियो कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।
निष्कर्ष – Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024
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