आरटीपीएस सेवा निम्नलिखित विभागों के लिए
सामान्य प्रशासन विभाग
(जीएडी )
समाज कल्याण विभाग
(SWD)
श्रम संसाधन विभाग
(LRD)
स्वास्थ्य विभाग ( HD)
आवेदन कैसे करें
Mozilla Firefox Browser का इस्तेमाल करें। Pop-Up Blocker को All Site के लिए Allow कर दें।
अगर आप नये User है , तो ” Register Yourself” से Login-ID एवं Password बनाएं। इसके लिए एक कार्यरत e-Mail-ID एवं Mobile No. की जरुरत होगी।
वायीं तरफ दी गयी Menu में RTPS सेवाओं के तहत समाज कल्याण विभाग की वांछित सेवा पर Click करें। अपने Login-ID एवं Password से Login करें।
अब एक आवेदन फॉर्म ( Form) आयेगा जिसे ध्यान से भरें , Web Camera के माध्यम से ऑनलाइन फोटो या पहले से स्कैन कर रखे पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें , आवश्यक सुधार करें , एवं [ Save Draft] करें।
फॉर्म भरने के पश्चात उसमे जरुरी अनुलग्नक ( Annexure) को [ Attach Annexure] पर Click कर संलग्न करें।
[Attach Annexure] करने के पश्चात आपका आवेदन फॉर्म दिखेगा , Annexure List के साथ उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं आवश्यक सुधार कर लें।
आवेदन को [ Submit] करते समय आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आधार सं . ( Aadhaar No.) एवं आधार पर पंजीकृत मोबाइल सं . ( Mobile No.) पर OTP के माध्यम से प्रमाणीकरण करें। आधार प्रमाणीकरण नही करने की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 पहचान पत्रों में से कोई एक upload करना होगा।
आवेदन [ Submit] होने के बाद आप अपना पावती ( Acknowledgement) Download / Print करके भविष्य में उपयोग के लिए रख लें। सफल आवेदन के पश्चात सेवा तैयार होने का इन्तजार करें। दुवारे आवेदन न करें।
प्रमाण – पत्र ( Certificate) बन जाने के बाद आपके Inbox में भेज दिया जायेगा , जिसे आप ServicePlus पर Login करके Download कर सकते हैं।
समय – समय पर आपको सेवाओं की स्थिति की जानकारी SMS एवं e-Mail के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए ” Modify Profile” द्वारा वैध e-Mail-ID एवं Mobile No. डालें।
नोट : – आप पंचायत , प्रखंड / अंचल , अनुमंडल , जिला एवं विभाग के स्तर पर कार्यरत RTPS काउंटर पर कार्यकारी सहायक ( Executive Assistant) के माध्यम से भी आवेदन दे सकते हैं।
ऑनलाइन मोड ( Self ): –
बिहार में जाति
आवेदक किसी भी माध्यम से किसी भी समय ( डेस्कटॉप , लैपटॉप , टैबलेट , स्मार्टफोन आदि इंटरनेट कनेक्शन वाले ) ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं , जहां – जहां ( गृह , कार्यालय , इंटरनेट ढाबा , कॉमन सर्विस सेंटर ( सीएससी ) आदि ) ।
सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ServicePlus में आवेदन करने से पहले “ आवेदक उपयोगकर्ता नियमावली ” के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है । इसे “ उपयोगकर्ता मैनुअल “ अनुभाग से डाउनलोड करें ।
आवेदकों को साइन – अप ( एक समय ) , लॉगिन , ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना , अटैचमेंट ( ओं ) को अपलोड करना होगा ( सेवा विशिष्ट दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रतिलिपि कम से कम अनिवार्य ( * ) दस्तावेज़ ) , और आवेदन जमा करना होगा। इसलिए , किसी भी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले , उन्हें सलाह दी जाती है कि उन दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को छोटे आकार के पीडीएफ प्रारूप में अधिमानतः रखें।
सेवा के आधार पर वैकल्पिक / अनिवार्य आधार आधारित प्रमाणीकरण ( नाम मिलान और पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी ) सुविधा उपलब्ध है। आवेदकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित करना चाहिए। यदि आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है , तो आवेदक को भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित 12 पहचान पत्रों में से किसी एक को अपलोड करना चाहिए।
आवेदन पत्र की कॉपी के साथ आवेदकों को ऑनलाइन पावती मिल जाएगी। भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड / प्रिंट करें।
आवेदक अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित कार्यालय ( पंचायत , ब्लॉक / सर्कल , उप – विभाग , जिला , विभाग , विभाग आदि ) में केवल अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब है , उन्हें अन्य कार्यालय में आवेदन नहीं करना चाहिए , जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
एप्लिकेशन सबमिशन , सर्विस रेडीनेस / डिलिवरी , एप्लीकेशन रिजेक्शन आदि की जानकारी आवेदकों को एसएमएस / ई – मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।
प्रमाणपत्र / स्वीकृति आदेश आवेदकों को उनके सर्विसप्लस इनबॉक्स में ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करें
RTPS काउंटर मोड ( Executive Assistantके माध्यम से ):-
बिहार में जाति
आवेदकों को संबंधित कार्यालय ( पंचायत , ब्लॉक / सर्किल , उप – मंडल , जिला , मंडल के RTPS काउंटर पर कार्यकारी सहायक ( ईए ) के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में विधिवत भरा हुआ और स्याही – हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करना होगा ) , विभाग आदि ) उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार।
सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदकों की ओर से ServicePlus में आवेदन करने से पहले कार्यकारी सहायकों ( EA) को “ आवेदक उपयोगकर्ता नियमावली ” के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है । इसे “ उपयोगकर्ता मैनुअल “ अनुभाग से डाउनलोड करें ।
कार्यकारी सहायकों ( ईए ) को संबंधित कार्यालय ( पंचायत , ब्लॉक / सर्किल , सब – डिवीजन , जिला , डिवीजन , विभाग आदि ) के आवेदन केवल आवेदकों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। ईए को अन्य कार्यालयों से संबंधित अनुप्रयोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
कार्यकारी सहायक ( ईए ) अपने यूजरआईडी के साथ लॉगिन करेंगे और आवेदक की ओर से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। वे ऑनलाइन पावती ( एकल पृष्ठ पर 2 प्रतियां ) प्रिंट करेंगे , आवेदक को एक प्रति प्रदान करेंगे , और आवेदक द्वारा कार्यालय के रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत की गई अन्य प्रति संलग्न करें।
एप्लिकेशन सबमिशन , सर्विस रेडीनेस / डिलिवरी , एप्लीकेशन रिजेक्शन आदि की जानकारी आवेदकों को एसएमएस / ई – मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।
प्रमाण पत्र / स्वीकृति आदेश आवेदक को उसी आरटीपीएस काउंटर से वितरित किया जाएगा , जहां उन्होंने पावती और वैध पहचान पत्र / प्राधिकरण पत्र के उत्पादन पर आवेदन किया है।
कार्यकारी सहायकों ( ईए ) को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले कार्रवाई ( सत्यापन प्रविष्टि , अग्रेषण , वितरण आदि ) करने से पहले “ अधिकारी उपयोगकर्ता मैनुअल “ से गुजरें। इसे “ उपयोगकर्ता मैनुअल “ अनुभाग से डाउनलोड करें ।