बिहार में कृषि इनपुट अनुदान लेने के लिए अब जमीन की रसीद की आवश्यकता नहीं होगीजाने इस पोस्ट में क्या क्या है ? |
बिहार में कृषि इनपुट :-बिहार राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लेकर भूमि लगान सुधार एवं जो अनिवार्य थी वह खत्म कर दी है और साथ में जिन किसानों को आवेदन रद्द कर दिए गए हैं उन पर फिर से एक बार पुनः विचार करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को ही इसकी घोषणा कर दी थी
उन्होंने यह भी कहा था कि खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य में 17 जिलों में फसल की क्षति हो गई थी इसकी भरपाई करने हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन form करने की मांग की है किया जा रहा है सत्यापन के बाद क्रम में बहुत सारे जिलों के किसानों से सूची प्राप्त हो रही है कि उनके पास जमीन का लगान रसीद नहीं होने के कारण भी आवेदन का रिजेक्ट कर दिया जा रहा था
बिहार में कृषि इनपुट
इसी कारण को देखते हुए माननीय मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को ही अब कृषि इनपुट अनुदान में जो भी जमीन लगान लगता था उसको निरस्त कर कोई भी भू लगान नहीं लिया जाएगा और यह निर्णय लिया गया इस संबंध में विभाग लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों का आवेदन भी किए थे उन लोगों को फिर से पुनः जांच किया जाए और राज्य में बाढ़ से लगभग साढे 4lac जो भी जमीन खरीफ फसल का नुकसान हुआ था उनको प्रभावित किसानों को लगभग 5 करोड रूपए का भुगतान भी आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में दिया जाएगा लगभग 33% का नुकसान होने का अनुमान हो तभी बिहार में कृषि इनपुट अनुदान का लाभ उठा सकते हैं
कृषि इनपुट अनुदान,
खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य में 17 जिलों में फसल की क्षति हो गई थी
33% का नुकसान होने का अनुमान हो तभी ए इनपुट अनुदान का लाभ उठा सकते हैं
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